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तत्सम और तद्भव शब्द की परिभाषा,पहचानने के नियम और उदहारण - Tatsam Tadbhav

तत्सम शब्द (Tatsam Shabd) : तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है – तत +सम , जिसका अर्थ होता है ज्यों का त्यों। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना...

#संविधान_special

#नीति निर्देशक तत्व(अनुच्छेद 36 से 51) - #आयरलैण्ड से लिये*
*अनुच्छेद - 36* राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है।
*अनुच्छेद - 37* नीति निर्देशका तत्व के हनन होने पर न्यायलय की शरण संभव नहीं है।
*अनुच्छेद - 38* लोक कल्याणकारी राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन किया गया है।
*अनुच्छेद - 39* राज्य भौतिक और अभौतिक साधनों के सकेन्द्रण को रोकेगा। राज्य महिलाओं व बालकों और पुरूषों की सभी अवस्था ध्यान रखेगा।
*=>>• समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था रखी गई है।*
*अनुच्छेद - 39(क)* निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार ।
*अनुच्छेद - 40* राज्य ग्राम पंचायतों को बढावा देकर उन्हे शक्तियां प्रदान करेगा।
*अनुच्छेद - 41* राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछडे वर्गो का विशेष ध्यान रखेगा।
*अनुच्छेद - 42* कार्य की न्यायोजित(उचित)दशाऐं बनाऐगा तथा महिलाओं को निःशुल्क प्रसुति सहायता उपलब्ध करायेगा।
*अनुच्छेद - 43* उद्योगों के प्रबन्धन में मजदुरों या श्रमिकों के भाग लेने का अधिकार ।
*अनुच्छेद - 43(क)* सहकारी समितियों की स्थापना 97 वां संविधान संशोधन, 2011
*अनुच्छेद - 44* राज्य समान नागरिक संहिता को लागु करने का प्रयास करेगा।
*अनुच्छेद - 45* राज्य 6 से 14 वर्ष के बालको को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा। 86 वां संविधान संशोधन, 2002
*अनुच्छेद - 46* राज्य एस. टी. और एस. सी. तथा दुर्बल वर्गो के हितों का ध्यान रखेगा।
*अनुच्छेद - 48* राज्य कृषि और पशुपाल को वैज्ञानिक तरीके से बढावा देगा।
*अनुच्छेद - 48(क)* राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा।
*अनुच्छेद - 50* राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करेगा।
*अनुच्छेद - 51* भारत की विदेश नीति का वर्णन जो शान्ति पुर्ण सहअस्तित्व तथा अन्तराष्ट्रीय पंच निर्णयों पर आधारित है।
*भाग 4(क) मौलिक कत्र्तव्य - रूस(मुल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे।)*
*अनुच्छेद 51(क)* 42 वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़े गये। इनके संख्या 10 रखी गई। वर्तमान में 11 है।
*11 वां मौलिक कर्तव्य*- 86 वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। प्रत्येक माता - पिता/ संरक्षक/अभिभावक को अपने 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को शिक्षा दिलाने का कर्तव्य निर्धारित किया गया है।
*भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह-*
*=>> •1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे*
*=>> •2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को ह्रदय में संजोए रखे और उनका पालन करे*
*=>> •3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे*
*=>> •4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे*
*=>> •5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म . भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुंद्ध है*
*=>> •6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे*
*=>> •7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे*
*=>> •8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे*
*=>> •9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे*
*=>> •10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले¡*
*=>> •11. यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर

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