* ग्राम सभा शब्द की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 243(ख) में दी गई.
* ग्राम सभा में किसी ग्राम के वे सभी व्यक्ति सदस्य होते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष या अधिक होती है.
* यह एक स्थायी निकाय है.
* ग्राम सभा पंचायती राज प्रणाली का प्राथमिक और सर्वाधिक बड़ा निकाय है.
* ग्राम सभा जो भी निर्णय लेती है उसको निरस्त करने का अधिकार उसे ही होता है.
ग्राम सभा की शक्तियाँ और कार्य ।।
* पंचायत के विकास कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने में सहायता करना.
* विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए लाभार्थियों का चयन करना. यदि ग्राम सभा समुचित समय के अन्दर इन लाभार्थियों की पहचान नहीं कर पाती है तो यह काम ग्राम पंचायत करेगी.
* सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए जनसाधारण से नकद अथवा वस्तु के रूप में तथा स्वैच्छिक मजदूरी के रूप में समर्थन प्राप्त करना.
* लोगों की शिक्षा और परिवार कल्याण के कार्यक्रमों में सहयोग करना.
* गाँवों के समाज के सभी तबकों के बीच एकता और समरसता को बढ़ावा देना.
* मुखिया, उपमुखिया और ग्राम पंचायत के अन्य सदस्यों से किसी विशेष गतिविधि, योजना, आय और व्यय के विषय में स्पष्टीकरण माँगना.
* निगरानी समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा करना और उचित कार्रवाई का सुझाव देना.
* ग्राम सभा के संज्ञान में लाये गये अन्य विषयों पर कार्रवाई करना.
* कर लगाने, किराया और शुल्क लगाने तथा इनकी दरों में वृद्धि करने पर विचार करना.
* वैसे अन्य सभी मामलों पर विचार करना जो निर्णय के लिए ग्राम पंचायत उसे भेजे.
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