भारत सरकार के श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour) ने सभी राज्यों को COVID -19 के मद्देनज़र निर्माण क्षेत्र से संबंधित श्रमिकों के कल्याण के लिये ‘निर्माण उपकर निधि’ (Construction Cess Fund) का उपयोग करने की एडवाइज़री जारी की।
मुख्य बिंदु:
• भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक उपकर अधिनियम, 1996 (Building and Other Construction Workers Cess Act, 1996) के तहत श्रम कल्याण बोर्डों (Labour Welfare Boards) द्वारा एकत्र किये गए उपकर को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से राज्यों के निर्माण श्रमिकों के खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।
• राज्यों के पास लगभग 52000 करोड़ रुपए निर्माण उपकर निधि के रूप में उपलब्ध हैं और वर्तमान में लगभग 3.5 करोड़ निर्माण श्रमिक निर्माण कल्याण बोर्डों के तहत पंजीकृत हैं।
• अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation) के अनुसार, COVID -19 वैश्विक महामारी के कारण विश्व भर में 25 मिलियन नौकरियों पर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
• भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग 90% अनौपचारिक क्षेत्र (Informal Sector) में कार्यरत है।
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