तुरंत बदल दे अपनी कार-बाइक का नंबर प्लेट वरना लगेगा 10,000 जुर्माना।।

 उत्तर प्रदेश न्यूज21टीम               
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी वाहनों में Plate (HSRP) लगाने को अनिवार्य कर दिया है. ऐसा नहीं करने वाले वाहन चालकों से 10 हजार रुपये तका जुर्माना वसूला जाएगा. दिल्ली परिवहन विभाग ने मंगलवार से एचएसआरपी नहीं होने पर वाहनों से जुर्माना वसूलना शुरू कर दिया है.अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में यह नंबर प्लेट होने अनिवार्य है. अब वाहनों में HSRP के साथ कलर कोडेड फ्यूल स्टीकर भी लगाना ही होगा. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) अल्युमिनियम से बने होते हैं और इसे दो नॉन रियूजेबल लॉक्स के जरिए वाहनों में लगाया जाता है. इस नंबर पर प्लेट पर एक क्रोमियम से बने अशोक चक्र का होलोग्राह भी होता है. इसे नंबर प्लेट के टॉप लेफ्ट में लगाया जाता है. इसके नीचे एक 10 डिजिट का पिन होता है. रेफ्लेक्टिव शीट पर यह लेजर इनग्रेव्ड होता है. इसे Laser Etching भी कहा जाता है. इससे वाहन को दूर से पहचाना जा सकता है.
HSRP क्यों जरूरी है और इसके फायदे क्या हैं।
दरअसल पुराने नंबर प्लेट को आसानी से बदला जा सकता है. इस कारण चोरी होने वाले वाहनों को पकड़ना काफी मुश्किल होता है. HSRP एक ऐसा नंबर प्लेट होता है जिसे बदलना काफी मुश्किल है. HSRP में गाड़ी से जुड़ी अहम डाटा सुरक्षित हो जाता है. इसमें एक सेंट्रलाइज डाटा बेस में इंजन नंबर और चेचिस नंबर सेब हो जाता है. इससे किसी वाहन में नंबर प्लेट को बदलना काफी जटिल हो जाता है.
HSRP में कितना आता है खर्च

अभी तक केंद्र सरकार ने HSRP के दाम तय नहीं किए हैं. इससे इसके दाम अलग-अलग हैं. वैसे bookmyhsrp.com एक ऐसी वेबसाइट है जिसे आप HSRP और कलर कोडेड फ्यूल स्टीकर खरीद सकते हैं. यहां दोपहिया वाहन के लिए 400 रुपये और कार के लिए 1100 रुपये तक देने पड़ सकते हैं. इसके अलावे कलर कोटेड स्टीकर के लिए 100 रुपये देने पड़ेंगे. इस वेबसाइट को सरकार ने ये दोनों चीजें उपलब्ध कराने के लिए ऑथराइज किया है. यहां से नंबर प्लेट और कलर कोडेड फ्यूल स्टीकर ऑडर करने के लिए आपको वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेचिस नंबर और इंजन नंबर की जरूरत पड़ेगी.

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