महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने के लिए सरकार अध्यादेश लेकर आई है. उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिला सशक्तिकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने के लिए सरकार अध्यादेश लेकर आई है. उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है.
ये अध्यादेश आजीविका की तलाश में राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पुरुषों के दूसरी जगह जाने के मद्देनजर लाया गया है. अध्यादेश महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता उपलब्ध कराने पर केंद्रित है जो पीछे रह जाती हैं और जिन्हें अपनी गुजर-बसर के लिए खुद कृषि पर ही निर्भर रहना पड़ता है.
सबसे बड़ा सुधार👇🇮🇳
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे अपनी सरकार का सबसे बड़ा सुधार बताते हुए कहा कि उत्तराखंड ने ''अन्य राज्यों के लिए भी एक दृष्टांत स्थापित किया है.” इस फैसले के तहत यदि महिला तलाक लेती है और दोबारा शादी नहीं करती है तो भी वह संपत्ति की अधिकारी होगी. यदि महिला की कोई संतान नहीं है, उसे भी संपत्ति पर पूरा अधिकार होगा.
सह-स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य👇🇮🇳
राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सह-स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य है. प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चे की अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय है जो महिलाओं को सशक्त करेगा.
अटल आयुष्मान योजना लागू👇🇮🇳
प्रदेश के प्रत्येक परिवार में अटल आयुष्मान योजना को लागू करवाया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में एक रुपये में पेयजल कनेक्शन देने का काम प्रदेश सरकार कर रही है. शहरी क्षेत्रों में 100 रुपये में कनेक्शन देने की योजना है. बेरोजगारों को केंद्र और राज्य की कई रोजगार योजनाओं के माध्यम से रोजगार दिलाया गया है. किसानों को तीन लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण दिया जा रहा है.
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