गुजरात दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार एवं सेवा शर्तों का नियमन) अधिनियम, 2019 के एक मई से लागू होने के साथ ही गुजरात में दुकानें एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान सातों दिन और चौबीसों घंटे खुल सकेंगे।
सरकार की ओर से 4 मई को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा फरवरी में पारित कानून को एक मई को अधिसूचित कर दिया गया।
इसके साथ ही नगर परिषदों की सीमा में आने वाले, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे स्टेशन, राज्य परिवहन डिपो, अस्पताल और पेट्रोल पंप के निकट के व्यापारिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुल सकेंगे।
नये कानून ने गुजरात दुकान व्यापारिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1948 का स्थान ले लिया है। इसके तहत दुकानों को रात के 12 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक खोलने पर मनाही थी।
नए नियम के तहत महिला कर्मचारी नाइट शिफ्ट में काम कर सकती हैं। किसी भी कर्मचारी से दिन के 9 अथवा एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता। यदि ओवरटाइम कराया जाता है, तो मूल वेतन से दोगुनी राशि देनी होगी।
शहरों में काम के घंटे को लेकर लोगों को खरीदी का समय नहीं मिलता। दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी, तो उन्हें शॉपिंग में आसानी होगी, इसलिए राज्य सरकार ने गुमाश्ता कानून में संशोधन किया
इसके पहले इसे मुम्बई में लागू किया गया है।
KHARAI CAMEL
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●Name origin: From Gujarati “Khara” (saline) — denotes its adaptation to
saline desert–coastal ecosystems.
●Unique feature: Only camel breed in the world t...
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