1-ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों को विद्यालय के पास ही आवास उपलब्ध कराया जाएगा ।
2-शिक्षक को 5 से 7 साल अब एक ही जगह कार्य करना होगा ,ट्रांसफर पर तत्काल रोक लगाई जाती है ।(अति आवश्यक होने पर ट्रांसफर होगा ,ट्रांसफर किया जाएगा तो शिक्षकों की भर्ती करनी ही होगी )
3-अब प्रोन्नति कार्य की गुणवत्ता पर आधारित होगी ।
4-सम्भवतः अब एक शिक्षक को अपने विद्यालय के अतिरिक्त अन्य नजदीकी विधायलयों में भी पढ़ाना होगा ।
5-अब गैर शैक्षिणिक कार्य mdm वितरण एवं चुनाव कार्यों में नहीं लगाया जाएगा ।
6-2022 तक विद्यालयों में स्थायी शिक्षक ही शिक्षण कार्य करेंगे ।।
7-शिक्षक भर्तियों में स्थानीय अभ्यर्थियों को सर्व प्रथम वरीयता मिलेगी (जिला वरीयता लागू)
8-प्रमोशन ,वेतन निर्धारण ,इत्यादि मुद्दे आपके शिक्षण कार्य की गुणवत्ता पर निर्भर होंगे ।
9-ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षण हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा ।।
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