केरल में आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों को मिलेगी सजा।।

📱धारा 118

केरल सरकार ने राज्य पुलिस अधिनियम में संशोधन के लिए अधिसूचित किया है, जिसमें सोशल मीडिया पर अपमानजनक समझे जाने पोस्ट के लिए पांच साल तक की जेल की सजा या 10,000 रुपये के जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया है। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसी तरह कानून को रद्द कर दिया था। 

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध साइबर हमलों को रोकने के लिए राज्य की माकपा नीत सरकार द्वारा लाये गये केरल पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।

केरल पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश-

· इस अध्यादेश में पुलिस एक्ट के सेक्शन 118-A को मजबूत किया गया है

· इसमें सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को डराने, अपमान करने या बदनाम करने पर सजा का प्रावधान

· अब 5 साल तक की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है

· अध्यादेश में सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान भी है

क्या है धारा 118A 

केरल पुलिस अधिनियम में संशोधन, एक नया प्रावधान सम्मिलित करता है - धारा 118A - जो कहता है "जो कोई भी किसी भी प्रकार के संचार, किसी भी मामले या विषय के माध्यम से किसी व्यक्ति को धमकाने, अपमानित करने, अपमानित करने या बदनाम करने के लिए किसी भी प्रकार के पोस्ट , बनाता, प्रकाशित या प्रकाशित करता है। व्यक्तियों को पांच साल तक की कैद हो सकती है या 10,000 रुपये के जुर्माना या दोनों के साथ लगाया जा सकता है।" महिलाओं के ऑनलाइन उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए तीव्रता से पेश किए गए, अध्यादेश अपनी अस्पष्ट और व्यापक परिभाषा के कारण सरकार के आलोचकों को निशाना बनाने के लिए पुलिस को सशक्त बना सकता है। धारा 11 ए महिलाओं या बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कोई विशेष संदर्भ नहीं देता है। 

विपक्ष ने उठाए सवाल

केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने इस संशोधन को लेकर कहा है कि केरल सरकार का यह कदम लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी को बाधित करने की कोशिश है। उन्होंने कहा, ''जब सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस तरह के कानून के खिलाफ एक स्टैंड लिया था, तो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने उसकी तारीफ की थी और उसे एक राजनीतिक अभियान बना दिया था। वही पिनराई इस कठोर अधिनियम को लाकर सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं।''

वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने इस संशोधन को लेकर हैरानी जताई है। उन्होंने रविवार को ट्वीट कर कहा, ''सोशल मीडिया पर तथाकथित 'अपमानजनक' पोस्ट के लिए 5 साल तक की जेल की सजा को लेकर केरल की एलडीएफ सरकार द्वारा बनाए गए कानून से हैरान हूं.'', शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा, ''इस कानून को अदालतों में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि किसी पार्टी या "व्यक्तियों के वर्ग" (जैसे "संघी" या "लिबटार्ड") के खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई भी राजनीतिक हमला इसके प्रावधानों के तहत आ सकता है।''

परेशान पिनाराई विजयन

सीएम पिनाराई विजयन की अगुवाई वाली एलडीएफ सरकार की सोने की तस्करी मामले में आग लगी हुई है, जिसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा की जा रही है। विजयन के करीबी माने जाने वाले पूर्व प्रमुख सचिव आरोपियों में शामिल हैं। राज्य सरकार ने कहा कि अध्यादेश केरल उच्च न्यायालय के एक निर्देश के जवाब में था जिसमें "सोशल मीडिया युद्धों" के उदय पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने का आह्वान किया गया था।

2015 में ऐसा ही कानून सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था

कानून केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118 (डी) के समान है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में श्रेया सिंघल मामले में रद्द कर दिया था। धारा 118 (डी) ने पुलिस को किसी भी व्यक्ति को "बयानों या मौखिक टिप्पणियों या टेलीफोन कॉल या किसी भी प्रकार के कॉल या किसी भी तरह से संदेश या मेल भेजने या पीछा करके किसी भी व्यक्ति को परेशान करने का कारण बनता है" गिरफ्तार करने का अधिकार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा कि यह "असंवैधानिक" होने के लिए नीचे कहा गया था, यह कह सकता है कि "मुक्त भाषण पर एक द्रुतशीतन प्रभाव" हो सकता है।

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