आधार कार्ड UIDAI कहाॅ अनिवार्य है

यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने दावा किया है कि स्कूल 12 अंकों के बायोमेट्रिक पहचानकर्ता को छात्र के प्रवेश के लिए पूर्व शर्त नहीं बना सकते हैं।

UIDAI के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कल नई दिल्ली में कहा कि प्रवेश के लिए आधार कार्ड मांगना कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं है और ऐसा करना उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेश के खिलाफ होगा।

उन्होंने कहा, यूआईडीएआई को उन रिपोर्टों के बारे में पता है कि कुछ स्कूल छात्र प्रवेश के लिए आधार कार्ड मांग रहे हैं।

यूआईडीएआई का स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब दिल्ली के 1,500 से अधिक निजी स्कूलों में नर्सरी और प्रवेश स्तर की कक्षाओं के प्रवेश शुरू हो गए हैं। यूआईडीएआई ने स्कूलों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आधार की कमी के लिए किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित न किया जाए।

सितंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था, लेकिन बायोमेट्रिक पहचान परियोजना के दायरे को रोक दिया था। इसने फैसला दिया था कि बैंक खातों, मोबाइल कनेक्शन या स्कूल प्रवेश के लिए आधार अनिवार्य नहीं था।

अदालत ने माना था कि आयकर रिटर्न दाखिल करने और स्थायी खाता संख्या के आवंटन के साथ-साथ कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य रहेगा।

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