कृषि कानून 2020 क्या है ?

📗इस के अनुसार किसान अपनी फसले अपने मुताबिक मनचाही जगह पर बेच सकते हैं और यहां पर कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता
यानी की एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी (MPMC) के बाहर भी फसलों को बेच-खरीद सकते हैं और फसल की ब्रिकी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऑनलाईन भी बेच सकते हैं साथ ही किसानों को अच्छा दाम मिलेगा.

📗विरोध के कारण

 ✅इस कानून के कारण किसानों में इस बात का डर बैठ गया है कि MPMC मंडिया समाप्त हो जाएंगी कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन सुविधा) विधेयक 2020 में कहा गया है कि किसान MPMC मंडियों के बाहर बिना टैक्स का भुगतान किए किसी को भी बेच सकता है.

✅इस बात का डर किसानों को सता रहा है कि बिना किसी अन्य भुगतान के कारोबार होगा तो कोई मंडी नहीं आएगा.

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