The Bill also prohibits the Legislative Assembly of Delhi from making any rule to enable itself or its Committees to consider the matters of day-to-day administration of the National Capital Territory of Delhi. Minister of State for Home G Kishan Reddy in his reply to the discussion said, the bill does not intend to take away the powers of the elected government of Delhi but only seeks to clear the ambiguities regarding the powers of the LG at par with other Union Territories in the country.
➡️ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक संसद ने पारित कर दिया
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक को राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद संसद ने इसे पारित कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन का यह विधेयक सोमवार को लोकसभा से पारित हो चुका है। विधेयक के अनुसार दिल्ली विधानसभा के बनाये किसी भी कानून को लागू करने का अधिकार उप-राज्यपाल को होगा।
गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने चर्चा का उत्तर देते कहा कि इस विधेयक इरादा दिल्ली की निर्वाचित सरकार की शक्तियां छीनने का नहीं है बल्कि इसके जरिये केन्द्र शासित प्रदेश में उप-राज्यपाल के अधिकारों का स्पष्टिकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित उप-राज्यपाल की भूमिका को स्पष्ट करता है। बाद में राज्य सभा में 45 के मुकाबले 83 मतों से इस विधेयक को मंजूरी दी गई।
0 comments:
Post a Comment
We love hearing from our Readers! Please keep comments respectful and on-topic.