✉️ एसएमएस स्क्रबिंग :
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने हाल ही में सूचित किया है कि प्रत्येक एसएमएस सामग्री को यूजर को डिलीवर करने से पहले सत्यापित करना होगा। एसएमएस सामग्री को सत्यापित करने की इस प्रक्रिया को एसएमएस स्क्रबिंग के रूप में जाना जाता है। यह प्रक्रिया 8 मार्च को लागू की गई थी। इस प्रणाली के शुरू होने के बाद, टेलिकॉम ऑपरेटरों द्वारा असत्यापित और अपंजीकृत एसएमएस संदेशों को ब्लॉक कर दिया गया था।
▪️ यह नया विनियमन क्यों लागू किया गया?
TRAI ने इस बात पर प्रकाश डाला कि, टेलीमार्केटर ग्राहक की घोषित प्राथमिकता को आजकल सहमति का दावा करते हुए ओवरराइड कर रहे हैं, जिसे सरसरी तौर पर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार, यह नया विनियमन ग्राहक को उनकी सहमति पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करेगा। एसएमएस और वॉयस कम्युनिकेशन दोनों के लिए पंजीकृत टेम्प्लेट की इस अवधारणा को प्रमोशनल संदेशों के लेन-देन के प्रवाह को रोकने के लिए पेश किया गया था। एसएमएस सामग्री को ब्लॉकचैन विधि की सहायता से सत्यापित किया जाएगा। यह विधि हर अपंजीकृत एसएमएस को ब्लॉक करती है।
▪️ भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) :
यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 3 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह भारत में दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है। ट्राई में एक अध्यक्ष और दो से अधिक पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं।
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