हाईकोर्ट ने कहा, गैर टीईटी उत्तीर्ण अध्यापक नहीं पा सकेंगे प्रोन्नति
हाईकोर्ट ने कहा है कि प्राथमिक विद्यालय से जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नति पाने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर का टीईटी पास करना अनिवार्य है। गैर टीईटी उत्तीर्ण प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रोन्नति के लिए अर्ह नहीं हैं। कोर्ट ने इस संबंध में एनसीटीई द्वारा जारी 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना के नियम 4 (बी) का पालन करने का निर्देश दिया है।
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