पीयूष गोयल ने बजट पेश करते हुए जब यह ऐलान किया कि 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. तो लोगों को यह लगा कि 5 लाख रुपए की इनकम पूरी तर टैक्स फ्री है. लेकिन ऐसा नहीं है. सही मायने में गोयल की गुगली है. आप अभी समझ लेंगे तो बाद में आपको निराश नहीं होना पडे़गा.
पीयूष गोयल ने इनकम टैक्स की बात करते हुए Exemption नहीं बोला बल्कि Rebate का जिक्र किया है. गोयल ने कहा कि 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर Rebate दिया जाएगा. यह Rebate आपको 87 (A) के तहत मिलेगा. इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं.
मान लीजिए आपकी सैलरी 7 लाख रुपए है. तो ऐसा नहीं होगा कि 7 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए घटाकर, सिर्फ 2 लाख रुपए टैक्स लगेगा. असल में यह कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगा. अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए है. और आपने 80C और NPS में 2 लाख रुपए निवेश करके टैक्सेबल इनकम को 5 लाख रुपए तक ला दिया तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5.10 लाख होती है तो पुराना टैक्स स्लैब ही लागू होगा.
अगर टैक्सेबल इनकम 5.10 लाख हुई तो?
अगर टैक्सेबल इनकम 5.10 लाख हुई तो पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स देना होगा. इसमें पहले की तरह 2.50 लाख रुपए पर टैक्स छूट मिलेगी. फिर 2.50 से 5 लाख रुपए पर 5 फीसदी के हिसाब से टैक्स लगेगा. बाकी के 10,000 रुपए (या 5 लाख से ऊपर जो भी रकम हो) पर 20 फीसदी के हिसाब से टैक्स लगेगा.
क्या है 87A?
पीयूष गोयल ने 87A के तहत Rebate देने की बात कही है. आम आदमी के लिए 87A नया हो सकता है लेकिन असल में यह पहले से इनकम टैक्स पर लागू है. अभी तक जिन लोगों की टैक्सेबल इनकम 3.50 लाख रुपए तक थी उन्हें 87A के तहत यह छूट मिलती थी.
मान लीजिए किसी की टैक्सेबल इनकम 3.50 लाख रुपए है. ऐसे में 2.50 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री है. बाकी के 1 लाख रुपए के टैक्स पर 87A के तहत Rebate मिलता था. यानी कुल मिलाकर अभी तक 3.50 लाख रुपए पर टैक्स छूट मिलती थी. अब यही छूट 5 लाख रुपए तक हो गई है. इस तरह टैक्स पर आपकी टोटल बचत 12500 रुपए की होगी.
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