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सरकार ने EPFO खाताधारकों को दी बड़ी राहत, अब आधार भी होगा डेट ऑफ बर्थ की पहचान

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के बीच ईपीएफओ रिकॉर्ड में जन्म की तिथि को सुधारने के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं. ईपीएफओ खाते के केवाईसी (Know your customer) के अनुपालन को सुनिश्चित करने को लेकर अपने अंशधारकों की जन्म तिथि में सुधार हेतु आधार कार्ड को वैध साक्ष्य मानेगा तथा उसे ऑनलाइन स्वीकार करेगा.

ईपीएफओ ​​ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच बढ़ाने हेतु अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी करके पीएफ सदस्यों को ईपीएफओ ​​रिकॉर्ड्स में उनकी जन्मतिथि को सुधारने की सुविधा प्रदान की है. इसके तहत पीएफ सदस्य ईपीएफओ रिकार्ड में अपनी जन्म तिथि आसानी से सुधार सकेंगे.

श्रम मंत्रालय ने 05 अप्रैल 2020 को एक बयान में कहा कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए ऑनलाइन सेवाओं की पहुंच और उपलब्धता बढ़ाने हेतु ईपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को संशोधित निर्देश जारी किया है. आधार में दर्ज जन्म तिथि को अब सुधार के उद्देश्य से जन्मतिथि के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा.

मुख्य बिंदु
• नए निर्देश के मुताबिक, आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि को भी अब जन्मतिथि के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा.

• इसके अंतर्गत पीएफ सदस्य ईपीएफओ रिकार्ड में अपनी जन्म तिथि आसानी से सुधार सकेंगे. इससे यह सुनिश्चित होगा कि यूएएन (सार्वभौमिक खाता संख्या) केवाईसी का अनुपालन करती है.

• बयान के मुताबिक, आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि को अब सुधार के लिए वैध साक्ष्य मना जाएगा. हालांकि, दोनों जन्मतिथि में तीन साल से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए.

• पीएफ अंशधारक सुधार हेतु अनुरोध ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. इससे ईपीएफपीओ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ तत्काल ऑनलाइन जन्म तिथि का सत्यापन कर सकेगा. इससे अनुरोध को अमल में लाने में लगने वाला समय कम होगा.

• ईपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से कहा है कि वे ऑनलाइन अनुरोध का तेजी से निपटान करें. इससे कोरोना वायरस महमारी और ‘लॉकडाउन’ के कारण आर्थिक संकट में फंसे भविष्य निधि सदस्यों को अपने खाते से पैसा निकालने को लेकर ऑनलाइन आवेदन में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा.

पृष्ठभूमि

ईपीएफओ ने इससे पहले अपने अंशधारकों को अपने अपने वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) को खाते से निकालने की अनुमति दी थी. कोरोना वायरस और देशव्यापी बंद को देखते हुए खाते से ऑनलाइन आवेदन देकर राशि निकालने की अनुमति दी गई. हालांकि, यह सुविधा उन्हीं अंशधारकों के लिए उपलब्ध है, जिनका खाता केवाईसी नियमों का पालन करता है. इस निर्णय से अंशधारकों को अपना सावैभौमिक खाता संख्या केवाईसी नियमों के अनुरूप करने में सहायता मिलेगी.

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