अब वाहनों के फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
इस बाबत केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को एक एडवाइजरी जारी की है जिसके तहत मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत यातायात से जुड़े तमाम दस्तावेजों की समय-सीमा बढ़ाई है। इससे पहले 30 सितंबर तक सभी दस्तावेजों के वैध होने की एजवाइजरी जारी की जा चुकी है।
कोविड-19 के संक्रमण की वजह से लिया फ़ैसला
गौरतलब है कि कोविड-19 के संक्रमण की वजह से कई महीनों तक जारी देशव्यापी लॉकडाउन और उसके बाद अब अनलॉक के दौरान भी कई सरकारी दफ्तरों में काम नहीं हो पा रहे। ऐसे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करके यातायात से जुड़े दस्तावेजों की वैधता की सीमा 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया है, ताकि लोगों को यातायात दस्तावेजों से जुड़ी किसी तरह की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े।
मंत्रालय ने जारी एडवाइजरी में कहा है कि कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी रहने और मौजूदा हालात देखते हुए यातायात से जुड़े जिस दस्तावेज की वैधता 1 फरवरी से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच समाप्त हो रही है, उसकी अवधि 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है।
इन चिंताओं से लोगों को मिलेगी मुक्ति
इसके तहत फिटनेस, हर तरह का परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और बाकी किसी दस्तावेज की वैधता खत्म होने की चिंता से भी मुक्ति मिल गई है।
इससे पहले भी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी की थी एडवाइज़री
उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 30 मार्च और 9 जून, 2020 को एक एडवाइजरी जारी की थी। ये एडवाइजरी भी मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने के लिए थी। वहीं, इससे पहले 30 सितंबर तक सभी दस्तावेजों के वैध होने की एजवाइजरी जारी की जा चुकी थी और अब ये वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है।
(इनपुट-हिन्दुस्थान समाचार)
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