✅केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो या सीबीआई भारत सरकार की प्रमुख जाँच एजेन्सी है। यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए भिन्न-भिन्न प्रकार के मामलों की जाँच करने के लिये लगायी जाती है।
यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करती है। यद्यपि इसका संगठन फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से मिलता-जुलता है किन्तु इसके अधिकार एवं कार्य-क्षेत्र एफ् बीआई कीतुलना में बहुत सीमित हैं। इसके अधिकार एवं कार्य दिल्ली विशेष पुलिस संस्थापन अधिनियम (Delhi Special Police Establishment Act), १९४६ से परिभाषित हैं। भारत के लिये सीबीआई ही इन्टरपोल की आधिकारिक इकाई है।
❗️'इतिहास.....✍️
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उत्पत्ति भारत सरकार द्वारा सन् 1941 में स्थापित विशेष पुलिस प्रतिष्ठान से हुई है। उस समय विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय युद्ध और आपूर्ति विभाग में लेन-देन में घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना था। विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का अधीक्षण युद्ध विभाग के जिम्मे था।
युद्ध समाप्ति के बाद भी, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने हेतु एक केन्द्रीय सरकारी एजेंसी की जरूरत महसूस की गई। इसीलिए सन् 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का अधीक्षण गृह विभाग को हस्तांतरित हो गया और इसके कामकाज को विस्तार करके भारत सरकार के सभी विभागों को कवर कर लिया गया।
विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का क्षेत्राधिकार सभी संघ राज्य क्षेत्रों तक विस्तृत कर दिया गया और सम्बन्धित राज्य सरकार की सहमति से राज्यों तक भी इसका विस्तार किया जा सकता था। दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को इसका लोकप्रिय नाम ‘केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो’ गृह मंत्रालय संकल्प दिनांक 1.4.1963 द्वारा मिला। आरम्भ में केन्द्र सरकार द्वारा सूचित अपराध केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार से ही सम्बन्धित था।
धीरे-धीरे, बड़ी संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना के साथ ही इन उपक्रमों के कर्मचारियों को भी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के क्षेत्र के अधीन लाया गया। इसी प्रकार, सन्1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और उनके कर्मचारी भी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के क्षेत्र के अधीन आ गए।
संगठन और रैंक संरचना अधिक जानकारी:- सीबीआई संगठनात्मक चार्ट और भारत में पुलिस रैंकों की सूची
सीबीआई ने एक निदेशक, पुलिस महानिदेशक या पुलिस (राज्य) के आयुक्त के रैंक के एक आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में है। निदेशक सीवीसी अधिनियम 2003 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर चुना जाता है और 2 साल की अवधि है।
सीबीआई में अन्य महत्वपूर्ण रैंकों आईआरएस द्वारा भी किया जा सकता है के रूप में आईपीएस अधिकारियों के रूप में अच्छी तरह से संभाला विशेष निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप अधीक्षक पुलिस. बाकी सीधे सीबीआई, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल, वरिष्ठ कांस्टेबल और कांस्टेबल भर्ती कर रहे हैं।
सीबीआई की वार्षिक रिपोर्ट कर्मचारी के अनुसार आमतौर पर अनुसचिवीय कर्मचारी, पूर्व संवर्ग पदों है जो तकनीकी प्रकृति, कार्यकारी स्टाफ और ईडीपी स्टाफ के आम तौर पर कर रहे हैं के बीच विभाजित है। हिन्दी भाषा स्टाफ आधिकारिक भाषाओं में से विभाग के अंतर्गत आता है।
अनुसचिवीय कर्मचारी एलडीसी, UDC, अपराध आदि सहायकों कार्यकारी कर्मचारी कांस्टेबल, एएसआई, उप निरीक्षक, निरीक्षकों आदि ईडीपी कर्मचारी डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा प्रोसेसिंग सहायकों, सहायक प्रोग्रामर, प्रोग्रामर और सर्व शिक्षा अभियान में शामिल है
❗️'आलोचना....✍️
केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो प्रायः विवादों और आरोपों से घिरी रहती है। इस पर केन्द्रीय सरकार के एजेंट के रूप में पक्षपातपूर्ण काम करने का आरोप लगता है।
❗️'सुधार.....✍️
दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में संशोधन
सीआरपीसी की धारा 197 (जो न केवल सीबीआई को भी, लेकिन पुलिस के लिए लागू होता है) से पहले सरकारी मंजूरी अभियोजन पक्ष के लिए अनिवार्य बनाता है।
6 पूर्व सीबीआई निदेशकों के समूह ने सुझाव दिया है कि इस जरूरत में संशोधन करने के लिए और शक्ति लोकपाल को दी जानी चाहिए।
सीआरपीसी की धारा 377 और 370, सरकार को अपील और आपराधिक मामलों में संशोधन की शक्ति प्रदान करते हैं।
सीआरपीसी की धारा 24 के तहत, सरकार द्वारा सरकारी वकीलों की नियुक्ति की शक्ति का प्रयोग किया है।
6 पूर्व सीबीआई निदेशकों के एक समूह ने सुझाव दिया है कि सीबीआई को अपील फाइल और वकीलों की नियुक्ति की शक्ति दी जानी चाहिए। इसी तरह के अनुरोध पूर्व सीबीआई निदेशक UC मिश्रा ने सीबीआई पर स्थायी समिति बनाया गया था, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया।
एकल निर्देश सिद्धांत का संशोधन
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की धारा 6A के कारण अधिनियम (DSPE), संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों और ऊपर के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू करने के लिए भी पूर्व अनुमति के करने के लिए संबंधित विभाग के मंत्री से लिया जाना है। यह एक निर्देश में कहा जाता है। ब्याज और अन्य कारणों के संघर्ष के कारण, यह महीनों के लिए आयोजित किया जाता है और एक परिणाम के रूप में, बड़े टिकट भ्रष्टाचार को प्रभावी ढंग से सीबीआई द्वारा कवर नहीं है।
2012 में, 6 पूर्व सीबीआई निदेशक और फिर निदेशक एपी सिंह के एक समूह ने सुझाव दिया है कि सत्ता के लिए अनुमति देने के लिए (अगर सब पर आवश्यक) लोकपाल को दी जानी चाहिए।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 का संशोधन
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 का कहना है कि, कोई भी अदालत के संज्ञान लेने के लिए जब तक यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर की है सेवा से आरोपी लगाया दूर करेगा।
सीबीआई निदेशक की नियुक्ति
सीबीआई निदेशक की नियुक्ति एक कमिटी करती है। कमिटी में पीएम, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनके द्वारा सिफारिश किया गया सुप्रीम कोर्ट का कोई जज शामिल होते हैं।
निदेशक को हटाने की प्रक्रिया
साल 1997 से पहले सीबीआई निदेशक को सरकार अपनी मर्जी से कभी भी हटा सकती थी। ऐसे में सीबीआई निदेशकों का स्वतंत्र रूप से काम करना संभव नहीं था। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विनीत नारायण मामले के बाद सीबीआई निदेशक का कार्यकाल कम से कम दो साल का कर दिया ताकि निदेशक स्वतंत्र होकर अपना काम कर सके।
❗️सीबीआई के कुछ और रोचक तथ्य ❗️
1. सीबीआई डायरेक्टर इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर के अधिकारियों जैसे डीएसपी, एएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी और अडिशनल डायरेक्टर को खुद ट्रांसफर नहीं कर सकता है।
2. सीबीआई डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग (कार्मिक प्रशिक्षण) विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन है। डीओपीटी आईएएस अधिकारियों की काडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। यह रोचक बात है कि सीबीआई में एक भी आईएएस अधिकारी नहीं होता फिर यह डीओपीटी के अधीन है।
3. सीबीआई अधिकारियों की कोई खास वर्दी नहीं होती है।
4. दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट में सीबीआई का कोई उल्लेख नहीं है लेकिन सीबीआई का संचालन इसी ऐक्ट के तहत होता है। 1963 में गृह मंत्रालय ने एक प्रस्ताव लाकर इसकी स्थापना की थी।
तीन स्पेशल डायरेक्टर्स सीबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों पर नजर रखते हैं।
अगर कोई राज्य सरकार किसी आपराधिक मामले की जांच का सीबीआई से आग्रह करती है तो सीबीआई को पहले केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। इसके अलावा दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट, 1946 के मुताबिक, अगर राज्य या केंद्र सरकार सहमति की अधिसूचना जारी करती है तो सीबीआई मामले की जांच की जिम्मेदारी ले सकती है। भारत का सुप्रीम कोर्ट या राज्यों के हाई कोर्ट भी मामले की जांच का सीबीआई को आदेश दे सकते हैं।
सीबीआई भारत की आधिकारिक इंटरपोल यूनिट के तौर पर भी अपनी सेवा प्रदान करती है। शीर्ष जांच पुलिस एजेंसी होने के नाते जब इंटरपोल या इसके सदस्य देश आग्रह करते हैं तो सीबीआई किसी मामले की जांच करती है।
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