किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गयी।

✅ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 फरवरी, 2021 को किशोर न्याय देखभाल और बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

▪️ मुख्य बिंदु:

• इस संशोधन का प्रस्ताव है कि डीएम और एडीएम उन एजेंसियों के कामकाज की निगरानी करेंगे जो प्रत्येक जिले में इस अधिनियम को लागू कर रही हैं।
• इस संशोधन के बाद, जिलों की बाल संरक्षण इकाई जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के अधीन कार्य करेगी।
• अब, डीएम स्वतंत्र रूप से बाल कल्याण समिति, और विशिष्ट किशोर पुलिस इकाई का मूल्यांकन कर सकते हैं।
• वह चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट की क्षमता और पृष्ठभूमि की जांच कर सकता है, जिसके बाद पंजीकरण के लिए उनकी सिफारिश की जाएगी।
• यह संशोधन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 61 के अनुसार गोद लेने के आदेश जारी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत करते हैं।
• यह अब मामलों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करेगा और जवाबदेही को भी बढ़ाएगा।
• यह संशोधन जिलाधिकारियों को इसके सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाता है।

▪️ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 :

भारत की संसद द्वारा किशोर न्याय कानून (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को प्रतिस्थापित करके यह अधिनियम पारित किया गया था। यह अधिनियम उन किशोरियों पर वयस्कों की तरह मुकद्दमा चलाने की अनुमति देता है, जिनकी उम्र 16 से 18 वर्ष है जो जघन्य अपराध में शामिल हैं। यह भारत में सार्वभौमिक रूप से सुलभ दत्तक कानून बनाने का भी प्रयास करता है। यह अधिनियम 2016 में लागू हुआ था। अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों के लिए प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) को वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया था।

▪️ केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority–CARA) :

यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है। यह 1990 में स्थापित किया गया था। CARA भारतीय बच्चों को गोद लेने का नोडल निकाय है। यह देश और अंतर-देश गोद लेने की निगरानी और विनियमन भी करता है।

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