▪️ समिति के बारे में
यह समिति क्षेत्रों, दिशानिर्देशों, विनियमों और रिटर्न की पहचान करने के लिए प्राधिकरण की सहायता करेगी। यह समय-समय पर RRA को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
▪️ नियामक समीक्षा प्राधिकरण (Regulatory Review Authority)
1999 में, RBI ने परिपत्रों, विनियमों और रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा करने के लिए नियामक समीक्षा प्राधिकरण की स्थापना की थी। यह प्राधिकरण बैंकों, सार्वजनिक और वित्तीय संस्थानों से प्रतिक्रिया के आधार पर इन मापदंडों की समीक्षा करता है। RRA 2.0 नियमों को सुव्यवस्थित करने और विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए स्थापित किया गया था।
▪️RRA 2.0
RRA 2.0 की स्थापना अप्रैल, 2021 में की गयी थी। यह प्राधिकरण एक वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगा। यह आंतरिक रूप से regulatory prescription की समीक्षा करेगा। साथ ही, यह आरबीआई के निर्देशों और परिपत्रों के प्रसार की प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तनों की जांच करेगा और सुझाव देगा।
यह अनुपालन बोझ (compliance burden) को कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह प्रक्रियाओं को सरल बनाने और जहाँ भी संभव हो रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को कम करने का प्रयास करेगा।
यह नियामक निर्देश को अधिक प्रभावी बनाएगा। इसके अलावा, यह रिपोर्टिंग तंत्र को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगा।
▪️भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58
यह सेक्शन समितियों के गठन के लिए RBI के केंद्रीय बोर्ड को अधिकार देता है। यह अधिनियम उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधिकार क्षेत्र के भीतर इन समितियों को अधिकार और कार्य प्रदान करने का अधिकार देता है।
RBI का संचालन केंद्रीय निदेशक मंडल (Central Board of Directors) करता है। यह बोर्ड भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस बोर्ड में गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, 10 डायरेक्टर होते हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है।
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