जम्मू कश्मीर : 9 संविधान संशोधन और 106 कानून लागू होगे

जम्मू कश्मीर : नौ संविधान संशोधन और 106 कानून लागू होंगे

• जम्मू-कश्मीर में पांच अगस्त से केन्द्र सरकार की ओर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से राज्य में 106 कानून और संविधान के नौ संविधान संशोधन लागू होंगे। सरकारी प्रवक्ता ने मंगलवार को यहां यह जानकारी दी। सरकार ने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को हटाने के लाभों की जानकारी लोगों को देने के लिए अखबारों के पहले पृष्ठ पर विज्ञापन जारी किए हैं।

• प्रवक्ता ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने से पहले जम्मू-कश्मीर के लिए केंद्रीय कानून सीमित थे। उन्होंने कहा राज्य विधानसभा में इसे पारित करने से पहले कोई केंद्रीय कानून लागू नहीं हो सकता, जिसके परिणाम स्वरूप कई कानून जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं हो सकते हैं, जिससे इन विधानों के लाभ से स्थानीय निवासियों को वंचित किया जा सके।’’

• जम्मू-कश्मीर में कई प्रगतिशील कानून जैसे राष्ट्रीय आयोग के लिए अल्पसंख्यक अधिनियम, शिक्षा अधिकार अधिनियम, अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाब व कल्याण अधिनियम और अन्य अधिनियम बच्चों और दिव्यांगों के लिए लागू होंगे।

• जम्मू-कश्मीर में मजबूत कानूनों की कमी के कारण भ्रष्टाचार और कमजोर जवाबदेही के कारण बहुत सारा धन गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है।

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