Association of Renewable Energy Agencies of States
27 अगस्त, 2020 को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज़ ऑफ स्टेट्स (Association of Renewable Energy Agencies of States- AREAS) के पदेन संरक्षक आर. के. सिंह ने ऑनलाइन मंच के माध्यम से एआरईएएस (AREAS) के 6वें स्थापना दिवस के समारोह में शामिल हुए।
प्रमुख बिंदु:
इस समारोह के दौरान AREAS की वेबसाइट www.areas.org.in लॉन्च की और AREAS की टेलीफोन निर्देशिका भी जारी की गई।
इस समारोह में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने 24 घंटे नवीकरणीय ऊर्जा के लिये नवीकरणीय खरीद दायित्त्व (Renewable Purchase Obligation- RPO) तंत्र का प्रस्ताव किया है जो देश में बिजली भंडारण को बढ़ावा देगा।
RPO के अनुसार सभी विद्युत वितरण लाइसेंसधारियों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अपनी आवश्यकताओं की न्यूनतम निर्दिष्ट मात्रा में खरीद या उत्पादन करना चाहिये।
यह भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 (Indian Electricity Act, 2003) के अनुसार है। राज्य विद्युत नियामक आयोग (State Electricity Regulatory Commissions) राज्य के लिये न्यूनतम RPO तय करते हैं।
एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज़ ऑफ स्टेट्स (AREAS):
AREAS का गठन केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल पर आपस में बातचीत करने और एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने के लिये किया गया है।
इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकियों एवं योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में अपनी सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों एवं ज्ञान साझा करना भी है।
AREAS का पंजीकरण 27 अगस्त, 2014 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम-1860 (Society Registration Act-1860) के तहत किया गया था।
AREAS के संरक्षक केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री तथा इसके पदेन अध्यक्ष केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव होते हैं।
सभी राज्य नोडल एजेंसियाँ इस एसोसिएशन की सदस्य हैं।
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