● वित्त विधेयक में अनु . 110 में निर्दिष्ट विषय तथा कुछ अन्य विषय भी होते है ।
• वित्त विधेयक धन विधेयक से व्यापक होता है , अतः प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है ।
● अनु . 117 ( 3 ) के अधीन आने वाले वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य वित्त विधेयकों को भी राज्यसभा में पेश नहीं किया सकता है ।
• वित्त विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है
• अनु . 117 ( 3 ) के अन्तर्गत आने वाले वित्त विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं । इसके अलावा अन्य वित्त विधेयक भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद के किसी भी सदन में पेश किये जा सकते हैं ।
• वित्त विधेयक के सम्बन्ध में संयुक्त बैठक बुलायी जा सकती है ।
• वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है ।
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