• धन विधेयक में सिर्फ अनु . 110 में निर्दिष्ट विषय आते हैं ।
• धन विधेयक का विषय क्षेत्र वित्त विधेयक की अपेक्षा सीमित होता है , अतः प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है ।
• धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है ।
• धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अन्दर सिफारिश सहित या रहित लौटा दिया जाता है ।
• धन विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में पेश किया जाता है ।
• धन विधेयक के सम्बन्ध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है ।
• धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है । वह उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है ।
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