पद्दोन्नति हेतु वरिष्ठता निर्धारण के नियम (अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 के अनुसार) ।।


👉🏻 नियम 18 पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया की बात करता है। इसके अनुसार पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जाएगी।

अब प्रश्न उठता है कि ज्येष्ठता कैसे निर्धारित होगी? इसके लिए हमें नियमावली का नियम 22 देखना पड़ता है जो कि ज्येष्ठता को परिभाषित करता है।

👉🏻 नियम 22 के अनुसार 'किसी संवर्ग में अध्यापक की ज्येष्ठता उसकी मौलिक नियुक्ति की तिथि से अवधारित होगी। तथा यदि एक से अधिक व्यक्ति यदि एक ही दिनांक को नियुक्त किये गए हैं तब उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में अवधारित की जाएगी जिस क्रम में उनका नाम यथास्थिति नियम 17 अथवा नियम 18 में आया हो।'

अर्थात अब नियम 17 या नियम 18 में फिर से जाना होगा। नियम 18 तो सिर्फ इतना कहता है कि पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर की जाएगी। ज्येष्ठता के लिए हमें फिर से नियम 22 पर आना होगा, और हम ऐसे ही गोल गोल घूमते रहेंगे। अतः अब नियम 17 देखना होगा।

नियम 17 किस सूची की बात करता है?!

👉🏻 नियम 17 सीधी भर्ती द्वारा पद भरने की प्रक्रिया की बात करता है व कहता है कि चयन समिति नियम 14(3)(क) या (ख) अथवा नियम 15(2) में निर्दिष्ट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों की पात्रता का सत्यापन और अवधारण करने के बाद नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के पास भेजेगी।

नियम 17 कहता है कि नियम 14 अथवा 15 में दिए निर्देशों के आधार पर बनी सूची को ही चयन समिति नियोक्ता प्राधिकारी को भेजेगी। अब नियम 14 व नियम 15 को देखना पड़ेगा। नियम 14 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती व नियम 15 जूनियर में सीधी भर्ती की बात करता है।

👉🏻 नियम 14(3)(क) कहता है कि नियम 14 के अधीन तैयार की गई सूची में अभ्यर्थियों के नाम परिशिष्ट 1 में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता अंको (गुणांक) के अनुसार क्रमबद्ध हों। परन्तु यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो आयु में ज्येष्ठ व्यक्ति उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा। परिशिष्ट 1 में नोट में यह भी स्पष्ट है कि यदि गुणांक व आयु दोनों एक समान हैं तब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में नाम रखा जाएगा।

अर्थता नियम 14 के अंतर्गत सूची गुणांक के आधार पर बनेगी व एक समान गुणांक होने पर आयु में अधिक व्यक्ति वरिष्ठ माना जाएगा।

नियम 18, 22, 17 व 14 पढ़ने के उपरांत स्पष्ट है कि ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति की तिथि (न कि कार्यभार ग्रहण की तिथि) से अवधारित होगी व नियुक्ति की तिथि एक समान होने पर नियम 14 के अधीन बनी चयन सूची में जिस क्रम (गुणांक के अवरोही) में व्यक्ति का नाम है, उस क्रम में निर्धारित होगी।

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