वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं।
1. क्या है लाभ
EWS प्रमाण पत्र से केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा।
EWS प्रमाण पत्र से केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा।
2. क्या है पात्रता
जिसका परिवार निम्नलिखित शर्ते पूरी करता हो-
a) परिवार की समस्त स्रोतो से कुल आय 8 लाख रूपये से कम हो।
b) 5 एकड़ ( अर्थात 12 बीघा 10 बिस्वा, जिसमे 1 बीघा = 132 फुट X132 फुट है।) से कम कृषि भूमि हो।
c) 1000 वर्ग फुट से कम का रहवासीय फ्लैट/मकान हो।
d) शहरी निकाय क्षेत्र में 100 वर्ग गज (अर्थात 900 वर्ग फ़ीट ) क्षेत्रफल से कम का आवासीय प्लॉट हो।
f) ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज (अर्थात 1800 वर्ग फ़ीट) क्षेत्र से कम का आवासीय प्लॉट।
g) आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो, और वह सामान्य वर्ग (SC/ST/OBC वर्ग की आरक्षित श्रेणी का नहीं हो) से संबंधित हो।
3. EWS की पात्रता हेतु परिवार की परिभाषा में कौन कौन शामिल है
परिवार से आशय है कि आवेदक स्वयं एवं उसके माता पिता, आवेदक की पत्नी अथवा पति ,18 साल से छोटे-भाई- बहिन,18 साल से छोटे पुत्र-पुत्री परिवार की परिभाषा में शामिल है।
परिवार से आशय है कि आवेदक स्वयं एवं उसके माता पिता, आवेदक की पत्नी अथवा पति ,18 साल से छोटे-भाई- बहिन,18 साल से छोटे पुत्र-पुत्री परिवार की परिभाषा में शामिल है।
4. आय की गणना
आय की गणना में कृषि, रोजगार, व्यवसाय आदि सभी स्रोतों से आय को जोड़ा जाएगा। साथ ही संपत्ति चाहे अलग अलग स्थानों पर हो, सभी को साथ (क्लब) करके जोड़ा जाएगा।
आय की गणना में कृषि, रोजगार, व्यवसाय आदि सभी स्रोतों से आय को जोड़ा जाएगा। साथ ही संपत्ति चाहे अलग अलग स्थानों पर हो, सभी को साथ (क्लब) करके जोड़ा जाएगा।
5. प्रमाण पत्र बनाने हेतु केवल उपर्युक्त सभी अर्हताएं ही है। इनके अतिरिक्त अन्य कोई नही। सरकारी कर्मचारी भी EWS प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं यदि वे उपरोक्त शर्ते पूरी करते हों।
6. EWS प्रमाण पत्र 1 वित्तीय वर्ष हेतु बनता है।
7. राजस्थान में EWS प्रमाण पत्र जारी करने वाला सक्षम अधिकारी SDO (उप खण्ड अधिकारी) है।
8. आय प्रमाण पत्र
जिसके पास आयकर रिटर्न/फॉर्म नम्बर -16/वेतन विवरण/पे-स्लीप न हो तो वे निर्धारित प्रमाण पत्र में दो अलग-अलग राज्य, केन्द्रीय अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र सलंग्न करे।
जिसके पास आयकर रिटर्न/फॉर्म नम्बर -16/वेतन विवरण/पे-स्लीप न हो तो वे निर्धारित प्रमाण पत्र में दो अलग-अलग राज्य, केन्द्रीय अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र सलंग्न करे।
9. प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं
किसी भी नजदीकी ई-मित्र पर जाकर EWS का निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करें। फॉर्म की सभी प्रविष्टियां पूरी तरह से भरें। कोई भी प्रविष्टि खाली नही छोड़ें। "यदि लागू नही है" तो N/A लिखें।
पटवारी से जमीन संबंधी दस्तावेजो के आधार पर कृषि भूमि की जॉच करवाएं एवं ग्राम सेवक से आवासीय मकान एवं आवासीय भूखंड की जांच करावें। स्वयं का आय एवं संपत्ति के संबंध में शपथ पत्र देवें। सभी संबंधित फॉर्म पूरे हो जाने के बाद पुनः ई- मित्र पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरें। सभी वांछित दस्तावेजो की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ अपलोड करावे।
कुछ स्थानों पर BDO/EO या तहसीलदार से भी फॉर्म पर हस्ताक्षर मांगे जा रहे है। जिसके बारे में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने स्पष्ट मना किया है।
किसी भी नजदीकी ई-मित्र पर जाकर EWS का निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करें। फॉर्म की सभी प्रविष्टियां पूरी तरह से भरें। कोई भी प्रविष्टि खाली नही छोड़ें। "यदि लागू नही है" तो N/A लिखें।
पटवारी से जमीन संबंधी दस्तावेजो के आधार पर कृषि भूमि की जॉच करवाएं एवं ग्राम सेवक से आवासीय मकान एवं आवासीय भूखंड की जांच करावें। स्वयं का आय एवं संपत्ति के संबंध में शपथ पत्र देवें। सभी संबंधित फॉर्म पूरे हो जाने के बाद पुनः ई- मित्र पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरें। सभी वांछित दस्तावेजो की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ अपलोड करावे।
कुछ स्थानों पर BDO/EO या तहसीलदार से भी फॉर्म पर हस्ताक्षर मांगे जा रहे है। जिसके बारे में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने स्पष्ट मना किया है।
10. जरूरी दस्तावेज
a)पते की पहचान हेतु:-
आधार कार्ड/ राशन कार्ड/मतदाता परिचय पत्र/किरायानामा (यदि लागू हो)/गैस कनेक्शन/बिजली व पानी के बिल की प्रति।
आधार कार्ड/ राशन कार्ड/मतदाता परिचय पत्र/किरायानामा (यदि लागू हो)/गैस कनेक्शन/बिजली व पानी के बिल की प्रति।
b)स्वयं या पिता की जाति के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र जैसे:- कृषि भूमि की जमाबंदी/मूल निवास प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/ग्राम पंचायत या शहरी निकाय द्वारा भूखण्ड के पट्टे की प्रमाणित प्रति जिसमें जाति अंकित हो।(कोई भी दो)
c) राजकीय कार्मिकों/राजकीय उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर मे कार्यरत कार्मिको को वेतन से संबंधित फॉर्म नम्बर -16/ पे स्लिप या वार्षिक वेतन विवरण।
d) आवेदन पत्र पर सत्यापित पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगावे।
e) दो राज्य या केन्द्रीय अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र / इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी (अगर हो), पेन कार्ड, बैंक पासबुक कॉपी।
फॉर्म एवं अन्य दस्तावेज पूर्ण करने के बाद उसका एक फोटोकॉपी सेट अपने पास सुरक्षित रखें।
फॉर्म एवं अन्य दस्तावेज पूर्ण करने के बाद उसका एक फोटोकॉपी सेट अपने पास सुरक्षित रखें।
11. प्रमाण पत्र बनाने हेतु कोई सरकारी शुल्क नही है। ई-मित्र का निर्धारित शुल्क ₹40 है।
12. विवाहित महिला का EWS प्रमाण पत्र उसके माता-पिता के मूल निवास स्थान से बनेगा। जिसमें आय व सम्पति की गणना हेतु उसे अपने पति व 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आय व सम्पत्ति को उसके माता-पिता एवं 18 वर्ष से कम आयु के उसके भाई-बहन की आय व सम्पत्ति में जोड़ना होगा।
यदि सभी दस्तावेज पूर्ण होने एवं योग्य होने के बावजूद भी EWS प्रमाण पत्र जारी करने में अनावश्यक रूप से विलम्ब किया जा रहा हो या रोका जा रहा हो तो तुरंत अपने उपखंड अधिकारी को शिकायत करें। यदि वहां सुनवाई नही हो तो जिला कलेक्टर से शिकायत करें। राजस्थान संपर्क वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आवाज उठाएं।अधिकतम 15 दिन में EWS प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य है। EWS प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का अधिकार है, इसे जरूर बनवाएं। आगामी भर्तियों में इसका बहुत लाभ होगा।
नोट - गुजरात मे केवल 8 लाख आय संबंधी शर्त ही है। भूमि संबंधी अन्य कोई बाध्यता वहां नही है। अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाए की यहां भी कानून में सुधार हो और गुजरात की तर्ज पर ये बाध्यताएं हटाई जाएं।
उपरोक्त जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करे
EWS प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं , EWS प्रमाण पत्र के क्या लाभ हैं, EWS प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या पात्रताएं आवश्यक हैं,
EWS के लिए क्या कागजात/दस्तावेज आवश्यक हैं,
What are all papers needed for EWS Certificate,
How to apply for EWS, what are all benifits of EWS
Join us on Telegram App👇👇👇
0 comments:
Post a Comment
Thank You For messaging Us we will get you back Shortly!!!